सेंट पियरे और मिकेलॉन के सार्वजनिक अवकाश कैलेंडर की मार्गदर्शिका
सेंट पियरे और मिकेलॉन में वैधानिक सार्वजनिक अवकाशों के लिए फ्रांसीसी श्रम संहिता की मूल व्यवस्था लागू होती है, साथ ही इस प्रशासनिक क्षेत्र पर विदेश स्थित क्षेत्रों के लिए बने विशेष प्रावधान भी लागू होते हैं। यहां का कैलेंडर ईसाई पर्वों और फ्रांस की नागरिक स्मृतियों को जोड़ता है, लेकिन कानूनी सार्वजनिक अवकाश होने से हर कार्यस्थल पर अपने आप काम बंद नहीं हो जाता। द्वीपसमूह में रोजगार, प्रशासनिक कामकाज और यात्रा की योजना बनाते समय इस अंतर को समझना जरूरी है। [1][2]
वैधानिक अवकाश कैलेंडर
फ्रांसीसी श्रम संहिता सामान्य व्यवस्था के तहत लागू मुख्य वैधानिक अवकाश तय करती है: नववर्ष दिवस, ईस्टर के बाद का सोमवार, श्रमिक दिवस, विजय दिवस, प्रभु के स्वर्गारोहण का पर्व, व्हिट मंडे, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस, मरियम के स्वर्गारोहण का पर्व, सभी संतों का दिवस, युद्धविराम दिवस और क्रिसमस दिवस। [1]
सेंट पियरे और मिकेलॉन पर श्रम संहिता के विदेश स्थित क्षेत्रों संबंधी प्रावधान स्पष्ट रूप से लागू होते हैं। ये प्रावधान इस प्रशासनिक क्षेत्र के लिए कुछ नियमों में बदलाव करते हैं; विशेष रूप से, एकजुटता दिवस को नियंत्रित करने वाली श्रम संहिता की धाराएं वहां लागू नहीं होतीं। दासता उन्मूलन के सार्वजनिक अवकाशों की संहिता में दी गई विशेष सूची फ्रांस के कई अन्य क्षेत्रों पर लागू होती है, लेकिन उसमें सेंट पियरे और मिकेलॉन शामिल नहीं है। [2]
सार्वजनिक अवकाश पर काम से छुट्टी हमेशा अनिवार्य नहीं होती
यह मानना सही नहीं है कि सभी वैधानिक अवकाशों पर अपने आप कार्यस्थल बंद हो जाते हैं। श्रम संहिता के अनुसार, कंपनी या प्रतिष्ठान का समझौता अथवा ऐसा कोई समझौता न होने पर शाखा-स्तरीय समझौता तय करता है कि कौन-से वैधानिक अवकाश काम से मुक्त दिन होंगे। लागू समझौता न होने पर नियोक्ता यह तय करता है। [3]
जब वैधानिक अवकाश पर काम नहीं होता और कार्यस्थल बंद रहता है, तो उस कारण छूटे हुए काम के घंटों की भरपाई बाद में नहीं की जा सकती। निर्धारित अवधि तक सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों के वेतन में अवकाश मनाए जाने के कारण कटौती नहीं की जा सकती, हालांकि श्रम संहिता में निर्दिष्ट श्रेणियां और शर्तें लागू होती हैं। [3]
श्रमिक दिवस को विशेष संरक्षण प्राप्त है
श्रमिक दिवस के नियम बाकी वैधानिक अवकाशों से अलग हैं। श्रम संहिता के तहत कर्मचारियों को इस दिन अनिवार्य रूप से वेतन सहित आराम मिलता है, सिवाय उन प्रतिष्ठानों और सेवाओं के जिनका कामकाज रोका नहीं जा सकता। [4]
जहां कामकाज न रोक पाने के कारण कर्मचारियों को काम करना पड़े, वहां उन्हें किए गए काम का सामान्य वेतन और उसके बराबर अतिरिक्त मुआवजा पाने का अधिकार है। इस विशेष वैधानिक मुआवजे के नियम को हर दूसरे सार्वजनिक अवकाश पर लागू नहीं मानना चाहिए; बाकी अवकाशों का नियम श्रम संहिता के लागू प्रावधानों और संबंधित सामूहिक समझौतों पर निर्भर करता है। [4]
बीच का अतिरिक्त अवकाश कोई नया सार्वजनिक अवकाश नहीं है
जब कोई अवकाश सप्ताहांत के करीब पड़ता है, तो कार्यस्थल लंबे अवकाश के लिए बीच के कार्यदिवस पर कभी-कभी बंद हो सकता है। ऐसा बीच का अतिरिक्त अवकाश श्रम संहिता में सूचीबद्ध वैधानिक सार्वजनिक अवकाशों में शामिल नहीं है। यह मिलेगा या नहीं, यह लागू कार्यस्थल व्यवस्था पर निर्भर करता है; यह अपने आप नहीं मिलता। [1][3]
द्वीपसमूह में सेवाओं और यात्रा की योजना
किसी दिन को कानूनी रूप से अवकाश का दर्जा मिलने भर से दुकानों, बैंकों, रेस्तरां या अन्य निजी कारोबारों के लिए सभी जगह बंद रहने का नियम तय नहीं होता। चूंकि श्रम संहिता में अधिकतर वैधानिक अवकाशों पर काम न करने का दर्जा सामूहिक समझौतों या नियोक्ता द्वारा तय किया जा सकता है, इसलिए अलग-अलग संस्थाओं के कामकाज के समय में अंतर हो सकता है। [3]
सेंट पियरे और मिकेलॉन के अवकाशों के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या सेंट पियरे और मिकेलॉन में मुख्यभूमि फ्रांस जैसे ही वैधानिक अवकाश हैं?
मुख्य वैधानिक अवकाश सूची फ्रांसीसी श्रम संहिता से आती है और इसमें फ्रांस के परिचित नागरिक तथा ईसाई पर्व शामिल हैं। हालांकि, सेंट पियरे और मिकेलॉन पर विदेश स्थित क्षेत्रों से जुड़े विशेष प्रावधान भी लागू हैं, जिनमें श्रम संहिता के एकजुटता-दिवस नियमों से छूट शामिल है। [1][2]
क्या सभी सार्वजनिक अवकाशों पर काम से छुट्टी अनिवार्य है?
नहीं। श्रमिक दिवस के विशेष नियमों को छोड़कर, श्रम संहिता कंपनी, प्रतिष्ठान या शाखा के लागू समझौते को यह तय करने देती है कि कौन-से वैधानिक अवकाश काम से मुक्त दिन होंगे। लागू समझौता न होने पर नियोक्ता यह तय करता है। [3][4]
सार्वजनिक अवकाश के कारण कार्यस्थल बंद हो तो क्या कर्मचारियों का वेतन कटता है?
श्रम संहिता में निर्धारित सेवा-अवधि की शर्त पूरी करने वाले कर्मचारियों के वेतन में वैधानिक अवकाश मनाए जाने के कारण कटौती नहीं की जा सकती। संहिता यह भी कहती है कि अवकाश के कारण छूटे हुए काम के घंटों की भरपाई बाद में नहीं की जा सकती। कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों पर विशेष अपवाद लागू होते हैं। [3]
क्या श्रमिक दिवस पर काम करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन मिलता है?
हां। जब कोई प्रतिष्ठान या सेवा अपना कामकाज रोक नहीं सकती और कर्मचारियों से काम कराया जाता है, तो श्रम संहिता के तहत उन्हें किए गए काम का सामान्य वेतन और उसके बराबर अतिरिक्त मुआवजा मिलता है। [4]
क्या अवकाश सप्ताहांत के पास हो तो बीच का अतिरिक्त अवकाश अपने आप मिलता है?
नहीं। वैधानिक अवकाश कैलेंडर के तहत बीच का अतिरिक्त अवकाश अपने आप नहीं मिलता। कार्यस्थल की व्यवस्था तय करती है कि अवकाश और सप्ताहांत के बीच का कोई अतिरिक्त कार्यदिवस छुट्टी के रूप में मिलेगा या नहीं। इसलिए कर्मचारियों और आगंतुकों को संबंधित संस्था का कार्यक्रम जांचना चाहिए। [1][3]
स्रोत
- Chapitre III : Jours fériés (Articles L3133-1 à L3133-12)- Légifrance
- Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles L3421-1 à L3423-9)- Légifrance
- Section 1 : Dispositions générales (Articles L3133-1 à L3133-3-2)- Légifrance
- Article L3133-6 - Code du travail- Légifrance